*सूद का पैसा कहाँ न दे*
⭕आज का सवाल न. १०९४⭕
हमारे एक दोस्त बोलते है के सूद का पैसा ख़राब और बेकार होता है, लिहाज़ा इस को ख़राब और बेकार काम, मसलन सरकारी अफसरों और जज को रिश्वत देने में, वकील की फ़ीस में, खला -जाजरू बनाने में, मेंटेनेंस के लम्बे बिलो में भी में दे सकते है, क्या उन की ये सोच सहीह है ?
कहते है हराम का पैसा हराम में डालने में क्या हरज है?
कल के सवाल में आया था सूद का पैसा कहाँ दे सकते है अब ये बताइये कहाँ कहाँ नहीं दे सकते है ?
🔵जवाब🔵
حامدا و مصلیا و مسلما
आप के दोस्त की बात सहीह नहीं, सरकारी अफसर जज वकील को सूद का पैसा देने की सूरत में ये पैसा सरकारी खातों में नहीं जा रहा है बल्कि इन लोगों की जेबो में जाता है. इसी तरह जिन सरकारी खिदमत-सर्विसों से हमने फ़ायदाः उठाया है वहां भी नहीं दे सकते है, जैसे लाइट बिल पानी वेरा, सफाई वेरा और फलेट का मेंटेनेंस, अपने घर का बैतूल खला में नहीं दे सकते है, अल्बत्ताह रिफाहे आम -रिलीफ काम जिस का फ़ायदाः गरीब मालदार हर एक को पहुंचता है जैसे आम सड़के, पुब्लिक टॉइलट पर लगने वाली पानी की परब वगैरह, इस में मुफ्तियाने किराम का इख्तिलाफ है, बाज़ मुफ्तियों ने इजाज़त दी है, लेकिन अक्सर मना करते है, क्यों के सूद रक़म को सदक़ह करने में मालिक बनाना ज़रूरी है, लिहाज़ा एहतियात वाला क़ौल यही है के इन कामों में भी सूद का पैसा इस्तेमाल न किया जाये.
📗फतावा कास्मियाह २०/५२६.
📕फतावा महमूदियाः १६/३८६
📘किताबंनवाज़िल ११/३५६ माखूज़
و الله اعلم بالصواب
✏मुफ़्ती इमरान इस्माइल मेमन
🕌उस्ताज़े दारुल उलूम रामपुरा, सूरत, गुजरात, इंडिया.
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