*सूद कहाँ खर्च करे*
🔵आज का सवाल नंबर १०९३🔴
सूद का पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर सकते है ?
🔵जवाब🔵
حامدا و مصلیا و مسلما
सूद का असल हुक्म तो ये है के जिस शख्स के पास से लिया हो उसी को वापस लोटा दो, बैंक का सूद किस शख्स का है ये मालूम नहीं होता, इस लिए किसी भी गरीब को सवाब की निय्यत किये बगैर उस का वबाल दूर करने की निय्यत से दे देना चाहिए. अगर सूद सरकारी बैंक का है तो सरकारी टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, सरकारी बिल में आनेवाले सिर्फ मिलकत वेरे में वगैरह गैर वाजबी टैक्स में, सरकारी और बैंक पेनल्टी- जुर्माने में दे सकते है. सरकारी खातों और टैक्स में प्राइवेट बैंक का सूद नहीं दे सकते है.
*नोट*:
इन सब रास्तों में खर्च करने के लिए ख़ास तौर पर सूद ही लेने की निय्यत से पैसा बैंक में रखना या सूद पर देना हराम है, ये तो सरकारी मजबूरी की वजह से बैंक में पैसे रखने पड़े थे, और न चाहते हुवे भी सूद आ गया, तो इस नापाकी को निकालने के रस्ते है, इस का ये मतलब हरगिज़ नहीं के कोई नापाकी ही का प्रोडक्शन (पैदा) करना शुरू कर दे.
📘अहसनुल फतावा ७/१६
और फतावा महमूदियाः १६/ ३८१
📙किताबुल मसाइल ११/२२७ से मुस्तफ़द
फतावा कासमीयह 20/220
و الله اعلم بالصواب
✏मुफ़्ती इमरान इस्माइल मेमन
🕌उस्ताज़े दारुल उलूम रामपुरा, सूरत, गुजरात, इंडिया.
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