*बैंक में सूद छोड़ देना*
🔴आज का सवाल नंबर १०९२🔴
सूद का पैसा बैंक् में छोड़ देना चाहिए या उठा लेना चाहिए. उठा लेने में गुनाह होगा या नहीं ?
🔵जवाब🔵
حامدا و مصلیا و مسلما
सूद का पैसा बैंक से उठा लेना वाजिब है. छोड़ देना गुनाह है. वह पैसे आप के खाते में आ चुके है और आप उस के मालिक बन चुके है, आप के खाते में कोई ले नहीं सकता. सूद के पैसों का हुक्म (लुकतह) -रस्ते में गिरी पड़ी चीज़ मिलने जैसा है, उसे इस निय्यत से उठाना के मालिक तक पहुंचाऊंगा सवाब है, और खुद मालिक बन जाने की निय्यत से लेना हराम है. लिहाज़ा सूद आमतौर पर गरीबों ही से लिया जाता है इसलिए उस को वापस गरीबो ही को सदक़ह करने की निय्यत से बैंक से ले लेने में कोई गुनाह नहीं होगा.
📘एहसनुल फतवा ७/१६ से माखूज़
و الله اعلم بالصواب
✏मुफ़्ती इमरान इस्माइल मेमन
🕌उस्ताज़े दारुल उलूम रामपुरा, सूरत, गुजरात, इंडिया.
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