*मुलाज़िम का मुतय्यन भाव से ज़ाइद क़ीमत पर बेचना*
⭕आज का सवाल नंबर १४११⭕
दूकान के मालिक ने चीज़ों के भाव मुलाज़िम को बताये है, मुलाज़िम उस को ज़्यादा क़ीमत में बेचता है, मसलन किसी चीज़ का ६० रुपये है तो मुलाज़िम उस चीज़ को ७० रुपये में बेचकर दस रुपये अपने पास रखता है, और ६० रुपये मालिक को देता है।
तो क्या इस तरह मुलाज़िम को १० रुपये लेना जाइज़ है?
🔵जवाब🔵
حامدا و مصلیا و مسلما
उस मुलाज़िम की हैसियत बेचने के वक़ील की है, इसलिए पूछि हुई सुरत में अगर उस ने उस चीज़ को जिस के मुताल्लिक़ मालिक ने उस ६० रुपये में बेचने को कहा था उस ने ७० में बेचा तो बेचना दुरुस्त और सहीह है, लेकिन ज़ाइद रक़म १० रुपये भी मालिक की मिल्कयत समझे जायेंगे, वह मुलाज़िम वह रक़म अपनी जैब में नहीं रख सकता, अगर ऐसा किया यो ये खयानत है।
📘महमूदुल फ़तवा ३/१६
و الله اعلم بالصواب
✍🏻मुफ़्ती इमरान इस्माइल मेमन
🕌उस्ताज़े दारुल उलूम रामपुरा, सूरत, गुजरात, इंडिया.
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