*पार्सल जायेअ हो गया तो नुक़्सान का ज़िम्मेदार कोन?*
⭕आज का सवाल नो।१४३१⭕
ताजिर ने खरीदार की तलाब पर ब ज़रिये ट्रांसपोर्ट माल रावना किया, रस्ते में माल जायेअ हो गया तो उस नुक़सान को ताजिर -बेचनेवाला बर्दाश्त करेगा या खरीदार?
आज कल के उर्फ़ के मुताबिक़ ताजिर के ज़िम्मे नुक़सान आता हो तो खरीदार के लिए ताजिर से उस नुक़सान को वसूल करना सहीह है या नहीं?
🔵जवाब🔵
حامدا و مصلیا و مسلما
जो माल डाक (पोस्ट), रेल्वे, ट्रांसपोर्ट वगैरह के ज़रिये से रावना किया जाये वह उस के क़ब्ज़े में समझा जायेगा, जिसने यह हुक्म दिया हो, अगर खरीदार ने लिखा के फूलाना माल रेलवे या डाक या ट्रांसपोर्ट में भेज दो और जायेअ हो गया तो बेचनेवाला ज़िम्मेदार नही, उसने गोया खरीदार के वक़ील (याने कुरिएर, रेलवे या ट्रासपोर्ट) के हवाले कर दिया (तो ट्रांसपोर्ट वाले का क़बजह खरीदार का क़ब्ज़ा समझा जायेगा)
और अगर उसका यह हुक्म न था बेचने वाले ने खुद भेजा तो रवानगी-भेजना और बेचीं हुयी चीज़ का सोंपना-हवाले करना नहीं हुवा (बेचनेवाले ही का क़बजह बाक़ी रहा) लिहाज़ा बेचने वाला नुक़सान का ज़िम्मेदार होगा खरीदार नहीं।
📘इतर हिदायह १०२
📗महमूदुल फ़तवा ३/२६
و الله اعلم بالصواب
*इस्लामी तारिख* : १५ ज़ी क़दह १४३९ हिजरी
✍🏻मुफ़्ती इमरान इस्माइल मेमन
🕌उस्ताज़े दारुल उलूम रामपुरा, सूरत, गुजरात, इंडिया.
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