*प्रोविडेंट फण्ड की ज़कात*
पार्ट. २.
*क़र्ज़ा*
⭕आज का सवाल नंबर १३३९⭕
साहिबे निसाब शख्स को प्रोविडेंट फण्ड की ज़कात कितने रुपये आये तो निकालनी है ? और कब से निकालनी है ? ये पैसे क़ब्ज़े में आएंगे उस वक़्त से ही उस का शुमार कर सकते है ?
🔵जवाब🔵
حامدا و مصلیا و مسلما
अगर ये मुलाज़िम पहले से साहिबे निसाब था तो फंड की रक़म चाहे मिक़्दारे निसाब से कम मिले या ज़्यादा उसका साल अलग से शुमार नहीं होगा, जो माल पहले से उसके पास था जब उसका साल पूरा होगा यानि पहले से मौजूदा निसाब की ज़कात निकालने की तारिख आएगी तो फंड की वसूल शुदा रक़म की ज़कात भी उसी वक़्त वाजिब हो जाएगी, चाहे उस नयी रक़म पर एक दिन ही गुज़रा हो,
ज़कात की ये तफ्सील इमाम ए आज़म अबू हनीफा रह. के कॉल पर हे और फतवा इसी पर है
साहिबैन रह. के कॉल के मुताबिक़ क़र्ज़ की हर क़िस्म पर ज़कात फ़र्ज़ हे, अगर कोई अहतयात और तक़वे पर अमल करते हुए गुज़िश्ता तमाम सालो की ज़कात अदा करे तो बेहतर हे, उसका बेहतर तरीक़ा ये हे के जबसे ये मुलाज़िम साहिबे निसाब हो उस वक़्त से हर साल के ख़त्म पर हिसाब कर लिया जाये के अब उसके फंड में कितनी रक़म जमा हे, जितनी रक़म जमा हे उसकी ज़कात अदा कर दे, इसी तरह हर साल करता रहे.
📗फ़िक्हुल इबादात २७७
📘महमूदुल फतावा २/८२
✏ हक़्क़ का दाई अंसार अहमद
✒तस्दीक़ मुफ़्ती इमरान इस्माइल मेमन
و الله اعلم بالصواب
🕌उस्ताज़े दारुल उलूम रामपुरा, सूरत, गुजरात, इंडिया.
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