*गिरवी से फ़ायदाः उठाना*
⭕आज का सवाल नो.१२४२⭕ा
अ.
बाज़ लोग बतौर क़र्ज़ दूसरों को पैसे देते हैं और वसूली को यक़ीनी बनाने के लिए इत्मीनान दिलाने के वास्ते कोई अपने पास बतौर कोई चीज़ रहन-गिरवी रखते हैं तो जिस चीज़ को रहन -गिरवी रखा गया है उस से फ़ायदाः उठा सकता है ? वह गिरवी चीज़ का मालिक क़र्ज़ देनेवाले को इस्तेमाल की इजाज़त भी देता है.
ब.
अगर इस्तेमाल करते हुवे वह चीज़ हलक-बर्बाद हो गई तो उस का ज़ामिन ज़िम्मेदार कौन ?
🔵जवाब🔵
حامدا و مصلیا و مسلما
पूछी हुवी सूरत में रहन-गिरवी रखी चीज़ से क़र्ज़ देनेवाले को किसी भी क़िस्म का फ़ायदाः उठाना या इस्तेमाल करना उधार लेने वाला मालिक ख़ुशी से साफ़ साफ़ इजाज़त दे तो भी नाजाइज़ और सूद है
बी. अगर इस्तेमाल करने की वजह से जाये-बर्बाद हो गई तो इस्तेमाल करनेवाला उस की क़ीमत का ज़ामिन होगा यानि उस की क़ीमत उस के ज़िम्मे आएगी.
अहम् मसाइल सफा बहाव फ. महमूदिय २०/१२५
अहसानुल फतवा ८/४९८
و الله اعلم بالصواب
✍🏻मुफ़्ती इमरान इस्माइल मेमन
🕌उस्ताज़े दारुल उलूम रामपुरा, सूरत, गुजरात, इंडिया.
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